सक्ति रियासत के राजा को 7 साल की सजा, राजपरिवार की महिला से किया अप्राकृतिक रेप

छत्तीसगढ़ : सक्ती रियासत के राजा और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को कोर्ट ने सात सात की सजा सुनाई है। बीजेपी नेता धमेंद्र ने राजपरिवार के ही एक महिला के घर घुसकर अप्राकृतिक रेप किया था। पीड़िता ने सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल सजा सुनाई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता मुन्ना पटेल ने बताया कि, जज गंगा पटेल ने धारा 376, 450 भारतीय दंड संहिता के मामले में दोष सही पाए जाने पर 21 मई 2025 को सजा सुनाई है। इसके साथ ही राजा धमेंद्र पर 10 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत के फैसले के बाद धर्मेंद्र सिंह को तुरंत जेल भेज दिया गया है। धारा 376 के तहत 7 साल सजा और 10 हजार जुर्माना और धारा 450 के तहत 5 साल सजा और 5 हजार जुर्माना लगाया गया है। जिसके मुताबिक वह 7 साल तक जेल में रहेगा।
यह पूरा मामला साल 2022 का है। जब राजपरिवार की एक महिला ने दत्तक उत्तराधिकारी राजा धर्मेंद्र सिंह (30 साल) के खिलाफ अप्राकृतिक यौनाचार करने का गंभीर आरोप लगाया था। सक्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। राजा धर्मेंद्र सिंह सक्ती रियासत के पांचवें महाराज बने थे। जिन्हें गीता राणा ने मान्यता नहीं दी। राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के निधन के बाद धर्मेंद्र सिंह ने राजघराने की जिम्मेदारी संभाली थी। वह भाजपा समर्थित जिला पंचायत सभापति भी हैं।
सक्ती राज परिवार के राजा सुरेंद्र बहादुर के अपने बावर्ची के बेटे धर्मेंद्र सिंह को उत्तराधिकारी बनाया था। साल 2021 में इनका राज्याभिषेक किया गया था, लेकिन राजा सुरेंद्र बहादुर की पत्नी गीता राणा सिंह ने सार्वजनिक रूप से कुंवर धर्मेंद्र को पुत्र मानने से मना कर दिया है।