राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द, ओवरऐज कैंडिडेट भी दे सकेंगे री-एग्जाम

राजस्थान हाई कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है. इस भर्ती परीक्षा को लेकर उम्मीदवार साल 2021 से न्याय की मांग कर रहे थे. इस बीच दिल्ली से लेकर पटना तक, कई जगहों पर आंदोलन भी हुए. सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया था. आज इस भर्ती परीक्षा को लेकर अहम और आखिरी फैसला सुना दिया गया है. एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोर्ट ने 18 नवंबर 2024 को प्रशिक्षण ले रहे सब इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट परेड और नियुक्ति पर रोक लगा दी थी. हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर नकल हुई है. अब अगली, यानी एसआई की नई भर्ती में, 2021 परीक्षा के 859 पद जोड़े जाएंगे.
कोर्ट के ताज़ा आदेश के अनुसार, 2021 की भर्ती में शामिल रहे ऐसे उम्मीदवार जो अब आयु सीमा पार कर चुके हैं, उन्हें भी 2025 की एसआई भर्ती में आवेदन करने की अनुमति दी गई है. साल 2021 में 859 सब इंस्पेक्टर पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी. इस परीक्षा में कई डमी उम्मीदवारों की खबर सामने आई थी. इसके लिए यह भी पता चला था कि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो चुका था. परीक्षा में कई गड़बड़ियां पाए जाने के बाद सरकार ने एसओजी को जांच सौंपी थी. राजस्थान पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की जांच में खुलासा हुआ कि परीक्षा से पहले पेपर दलालों के हाथों में पहुंच गया था. जांच में 50 से अधिक “डमी” उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें भर्ती के टॉपर नरेश खिलेरी सहित 51 चयनित SI शामिल थे. इन सभी को राजस्थान पुलिस ने निलंबित कर दिया है.
इस भर्ती परीक्षा को लेकर पहली याचिका 13 अगस्त को दायर की गई थी. हालांकि, इस दौरान इतने सबूत नहीं थे कि परीक्षा को रद्द कर दिया जाए. इसके बाद पहली जांच हुई तो बस 68 उम्मीदवारों की चोरी पकड़ी गई. इस आधार पर उस वक्त पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया था. इसके अलावा, जो अभ्यर्थी एग्जाम पास कर चुके थे, वे हाई कोर्ट में दायर इस याचिका का विरोध कर रहे थे. उम्मीदवारों का कहना था कि उन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी और कई तो अन्य सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देकर इसमें शामिल हुए थे. ऐसे में पूरी भर्ती को रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा. इस लिखित परीक्षा में तीन लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे.
इसके बाद साल 2023 में इस भर्ती परीक्षा के लिए एसआईटी की टीम बनाई गई और नए सिरे से जांच शुरू की गई. जैसे-जैसे जांच होती गई, डमी उम्मीदवार सामने आते गए और उनकी गिरफ्तारियां हुईं. जांच में यह भी सामने आया कि शांति नगर बाल भारती स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के अधीक्षक राजेश की मिलीभगत थी. बाद में इनकी भी गिरफ्तारी की गई.
SOG, पुलिस मुख्यालय और मंत्रिमंडलीय कमेटी ने इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसपर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया था. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई 2025 तक अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर सरकार समय पर फैसला नहीं लेती, तो वह स्वयं इस मामले में निर्णय लेगी.