छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर सख्त पाबंदी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रजिस्ट्रार जनरल मनीष कुमार ठाकुर द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार, वादियों, पक्षकारों, अधिवक्ताओं और उनके सहायकों को कोर्ट रूम में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चाहे वह बंद अवस्था में ही क्यों न हो, लाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश में कोर्ट की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग पर भी सख्त रोक लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट (न्यायालय कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग) नियम, 2022 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह प्रतिबंध सभी पर समान रूप से लागू होगा, जिसमें अधिवक्ता और उनके क्लर्क भी शामिल हैं।
हाई कोर्ट ने यह कदम हाल ही में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दुरुपयोग से संबंधित शिकायतों के बाद उठाया है। पहले केवल मोबाइल को साइलेंट मोड में रखने की हिदायत थी, लेकिन अब मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर इस सख्त नियम को लागू किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने सभी से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है, ताकि कोर्ट की गरिमा और कार्यवाही की गोपनीयता बनी रहे। उल्लंघन करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।