सुप्रीम कोर्ट बोला-आवारा कुत्तों की नसबंदी-टीकाकरण कर छोड़ें, सिर्फ खूंखार-रेबीज संक्रमित कैद में रहें

सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में आज शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। साथ ही याचिका में शामिल व्यक्ति 25 हजार और NGO 2 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराएं। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली–NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।