कर्नाटक में महिलाओं को हर महीने मिलेगी एक दिन की पेड पीरियड लीव, कैबिनेट से मिली मंजूरी

कर्नाटक सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर समानता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है. राज्य कैबिनेट ने मैन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी-2025 को मंजूरी दे दी है. नई नीति के तहत राज्यभर में काम करने वाली सभी महिलाओं को हर महीने एक दिन की सवेतन (पेड) पीरियड लीव दी जाएगी. ये नीति अब आधिकारिक रूप से लागू कर दी गई है. यह सुविधा केवल सरकारी कर्मचारी महिलाओं तक सीमित नहीं होगी, बल्कि वस्त्र उद्योग, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), आईटी फर्मों और अन्य निजी संगठनों में कार्यरत महिलाओं को भी इसका लाभ मिलेगा. कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि हमारी सरकार कार्यस्थल पर सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मैन्स्ट्रुअल लीव पॉलिसी-2025 के माध्यम से कर्नाटकभर की महिला कर्मचारियों को अब हर महीने एक दिन की पेड पीरियड लीव मिलेगी. यह एक अधिक मानवीय, समझदार और समावेशी कार्यस्थल की दिशा में एक बड़ा कदम है.
कर्नाटक के श्रममंत्री संतोष ने गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा. उन्होंने कहा कि यह बिल देश में अपनी तरह का पहला व्यापक कानून होगा, जो महिलाओं के स्वास्थ्य और कार्यस्थल पर उनके अधिकारों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. कर्नाटक सरकार ने 2024 में एक साल में 6 पीरियड लीव देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर हर महीने एक दिन (कुल 12 दिन सालाना) करने का फैसला किया गया है.
कर्नाटक सरकार का कहना है कि ये कानून महिलाओं की भलाई, स्वास्थ्य सुरक्षा और कार्यस्थल पर समावेशिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाया जा रहा है. यह देशभर के लिए एक मिसाल बन सकता है, जिससे अन्य राज्य भी महिला कर्मचारियों के लिए इसी तरह की नीति अपनाने के लिए प्रेरित हो सकते हैं.