अमित बघेल को 5 राज्य में अलग जमानत लेनी होगी, 3 दिन की रिमांड खत्म
छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल की तीन दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। बघेल को 6 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वे सरेंडर के लिए देवेंद्रनगर थाने पहुंच रहे थे तब थाने से करीब 20 मीटर पहले ही पुलिस ने उन्हें घेरकर हिरासत में ले लिया था। इसके बाद कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड दी। इस दौरान शुक्रवार को उनकी मां का निधन हो गया। कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस कस्टडी में ही उन्हें अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव ले जाया गया।
अमित बघेल पर 5 राज्यों में 12 FIR दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर स्पष्ट कर चुका है—उन्हें हर राज्य की अलग कानूनी प्रक्रिया का सामना करना ही होगा। सबसे पहले वही राज्य कार्रवाई करता है जिसने पहले गिरफ्तारी की। इस केस में शुरुआत छत्तीसगढ़ ने की, इसलिए प्राथमिक कार्रवाई उसी की होगी। आगे आरोपी को दूसरे राज्यों में भेजने का निर्णय प्रोडक्शन वारंट और ट्रांजिट रिमांड से तय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है—FIR क्लबिंग पर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हर FIR अलग रहेगी और हर राज्य की पुलिस अपनी जांच करेगी।
