दिल्ली में छाई जहरीले धुंध की मोटी चादर, AQI 500 के पार
दिल्ली में आज सोमवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे सड़कों पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई और सुबह-सुबह आवागमन करने वालों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों का AQI 500 के आसपास दर्ज किया गया जो बेहद गंभीर श्रेणी में आता है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, रात का तापमान गिरकर 8.2°C तक पहुंच गया। आईएमडी ने सोमवार के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को सतर्क रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर किए गए वीडियो में दिखाया गया है कि घने कोहरे ने पूरे शहर को ढक लिया है, जिससे मोटर चालकों के लिए गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो गया है।
भले ही सुबह के समय वाहनों की आवाजाही कम थी, लेकिन शांत हवाओं के कारण प्रदूषक जमीन के करीब जमा हो गए, जिससे निवासियों को कोई राहत नहीं मिली। वर्तमान में राजधानी में स्थिति गंभीर है, वायु गुणवत्ता 450 AQI के निशान को पार करते हुए ‘गंभीर प्लस’ श्रेणी में गोता लगा चुकी है। सोमवार तड़के दिल्ली का एवरेज AQI 460 रहा, वहीं अशोक विहार में सबसे अधिक AQI 500 दर्ज किया गया।
दिल्ली एयरपोर्ट के अधिकारियों ने घने कोहरे के कारण सोमवार को उड़ानों के परिचालन में बाधा आने की चेतावनी दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने X पर एक पोस्ट में कहा, ‘घने कोहरे के कारण, उड़ान संचालन में व्यवधान आ सकता है। हम यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेटेस्ट उड़ान अपडेट के लिए, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें। हमें हुई किसी भी असुविधा के लिए खेद है।’
प्रदूषण के तेजी से बढ़ते स्तर को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को दिल्ली एनसीआर में GRAP-4 लागू किया था। इसके तहत सबसे सख्त उपाय लागू किए हैं, जिसके तहत सभी निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। CAQM ने पहले चरण तीन और फिर चरण चार के उपायों को तत्काल प्रभाव से लागू करने का फैसला किया है। GRAP स्टेज-4 के तहत वाहन और यातायात पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं या सेवाओं को ले जाने वाले ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में अन्य ट्रकों का प्रवेश रोक दिया गया है। हालांकि, CNG, LNG, इलेक्ट्रिक और BS-VI डीजल ट्रकों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। इसके अलावा, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत सभी BS-IV और उससे नीचे के डीजल भारी मालवाहक वाहनों के चलने पर भी रोक लगा दी गई है।
